May 18, 2024

लखनऊ ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाए। ऐसे में अब योगी सरकार भी ओबीसी आरक्षण के पक्ष में फ्रंट पर आ गई है। सीएम योगी ऑफिस द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर साफ कर दिया गया है कि ओबीसी आरक्षण का सर्वे कराने के बाद ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इसके साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे, लेकिन OBC को उनका हक दिला कर रहेंगे।

कोर्ट के फैसले पर क्या बोली योगी सरकार

यूपी सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा.’ सीएम योगी ने साथ ही कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी.

कोर्ट ने इसलिए खारिज किया आरक्षण का आदेश

गैरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के नगरीय निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया था. बहरहाल जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच के इस आदेश के बाद राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है।

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