July 5, 2024

चुनाव प्रचार में मास्क का उपयोग क्यों नहीं, कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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नमन सत्य ब्यूरो

नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना के बीच स्थिति भयावह होती जा रही हैं। इस बीच चुनाव प्रचार भी तेजी से हो रहें है, जहां कोरोना के नियमों का पालन बिल्कुल भी नही हो रहा हैं। इस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य हो संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। अलग अलग राज्यों में हो रहें चुनाव प्रचार में हर व्यक्ति मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रुप से करे इसको लेकर एक याचिका दायर हुई थी। दिल्ली हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। 

यूपी के पूर्व डीजीपी की याचिका पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने ये सुनवाई की। अब अदालत अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करेगी। अगली तारीख पर मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी। मुख्य याचिका में पूर्व डीजीपी ने ऐसे प्रचारकों और प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोरोना महामारी के आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं। विक्रम सिंह के वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनावों के दौरान हर प्रकार से जागरुकता पैदा करनी चाहिए। जबकि मास्क का उपयोग अनिवार्य होना चाहिए लेकिन इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं माना जा रहा। वहीं केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलुवालिया ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।

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