सुपरटेक को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित “एमराल्ड” को गिराने के दिए आदेश
नोएडा संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित सुपरटेक एमराल्ड के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा है कि बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत से टावरों को गैरकानूनी तरह से बनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन दोनो टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को बिल्डर 12% ब्याज के साथ उनके पैसे वापस करें। फिलहाल कोर्ट ने कहा कि बिल्डर इन टावरो को तीन महीने के अंदर गिराए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन टावरो को गिराने के लिए बिल्डरों को खुद खर्चा उठाना होगा ।
हाईकोर्ट ने भी दिए थे गिराने के आदेश
आपको बता दें कि साल 2014 में प्रयागराज हाई कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डरों को इन दो 40 इमारतों के टावरों को गिराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद बिल्डरों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन यहां भी बिल्डरों को जोरदार झटका लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखते हुए दोनों 40 मंजिला इमारतों को गिराने के आदेश दे दिए हैं।