पत्रकार जुबैर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दिल्ली ब्यूरो
पत्रकार जुबैर अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और इसके साथ 14 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे एकजुट करने के आरोप में 35FCRA, IPC 201 और 120B समेत तीन नई धाराएं लगाई हैं. दिल्ली पुलिस जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जब्त कर जांच कर रह है की उसको कंटेट साम्रगी कौन उपल्बध कराता था। आपको बता दें कि साल 2018 के एक ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने 27 जून को मोहम्मद जुबैर को IPC की धारा 153ए, और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से लगातार विपक्ष दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वही एडीटर गिल्ड समेत देश की कई मीडिया संस्थान भी जुबैर की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर को अगले 14 दिन न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए है।