UP : हाईकोर्ट से योगी सरकार को फटकार, NSA का दुरुपयोग करना बंद करें
नमन सत्य ब्यूरो
मंगलवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार को फटकारते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग करना बंद करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच लगाए गए 120 एनएसए मामलों में से 94 केस को खारिज कर दिया है। जबकि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 120 केस में से सिर्फ 26 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून केस को ही चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से उन सभी लोगों को जेल से बरी करने के आदेश दिए हैं। जिन 120 एनएसए केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
120 में शामिल थे गोकशी के 41 एनएसए केस
जानकारी के अनुसार जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच जिन 120 मामलों में एनएसए लगाई गई थी। उनमें 41 मामले गोकशी के शामिल थे। इन सभी 41 मामलों के आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इन सभी लोगों पर जिलाधिकारी की तरफ से एफआईआर में गौ हत्या का आरोप लगाया गया था। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया और 41 केस में से 30 मामलों को रद्द करने के आदेश दिए हैं।

दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे अधिकारी?
हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को लताड़ते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मामलों में दिमाग का उपयोग ही नही किया किया जा रहा है। पुलिस के मुकदमे की कॉपी में से खास व अहम जानकारियों को कट-पेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हिरासत के आदेश पर जिलाधिकारी के आदेश होते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता।