दिल्ली: मनीष सिसोदिया की जेल में मनेगी दिवाली, इस साल नही मिलेगी जमानत
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नही दिख रही है। सोमवार को मनीष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति कथित घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब अगले तीन महीनों तक मनीष सिसोदिया जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी नहीं लगा सकते है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने सोमवार को सिसोदिया के केस की सुनवाई करते हुए उनकी दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया.
सिसोदिया के वकील की दलीलों को अदालत ने किया खारिज
कोर्ट में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है और जो साक्ष्य है भी वो दस्तावेजी प्रकृति के हैं लिहाजा मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है.
SC कोर्ट के अनुसार अगर 6 से 8 महीनों में ट्रायल पूरा नहीं होता है या अगले तीन महीने में ट्रायल की गति धीमी रहती है तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं. मतलब साफ है कि तब तक यानि अगले तीन महीनों तक मनीष सिसोदिया कोर्ट में जमानत याचिका नही नहीं लगा सकते.
26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार हुए थे मनीष सिसोदिया
CBI ने शराब नीति ‘घोटाले’ मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उसके बाद ईडी ने सीबीआई की FIR को आधार बनाते हुए उनसे धनशोधन मामले में जेल में पूछताछ की थी जिसके बाद 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
मामले में 30 मई को सीबीआई ने ये कहते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए कहा था कि सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री और उपमुख्यमंत्री रहे हैं. ऐसे में वो अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. 3 जुलाई को हाई कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप को गंभीर मानते हुए कहा था कि जांच एजेंसियों का कहना है कि दिल्ली आबकारी नीति के जरिए लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है. वही मनीष ने ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज किये गए मामले को लेकर पहले विशेष अदालत फिर दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद मनीष ने उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया जहां सोमवार को भी उन्हें कोर्ट से राहत नही मिली। सिसोदिया को इस साल जमानत मिलने के आसार नही है और इसके साथ ही उनकी दिवाली जेल में ही मनेगी.