100 करोड़ की मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पंजाब कोर्ट ने भेजा समन
कर्नाटक विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दिया है। सोमवार को पंजाब की एक अदालत ने खड़गे को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन भेजा है। खड़गे को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल के साथ प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तुलना करने के मामले में संगरूर कोर्ट के सिविल जज रमनदीप कौर ने 10 जुलाई को तलब किया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया था कि राज्य में सरकार बनने के बाद बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस बयान के बाद भाजपा ने इसे सीधे बजरंग बली के अपमान से जोड़ा था। वहीं पीएम मोदी ने भी कर्नाटक में अपनी रैलियों व जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पार्टी पर बजरंग बली का अपमान करने का आरोप लगाया।
भाजपा द्वारा कांग्रेस पर इन आरोपों के बाद ‘बजरंग दल हिंदुस्तान’ नाम के संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने इसकी शिकायत की और खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद जहां कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य जहां कर्नाटक में जीत की खुशियां मना रहे हैं, वहीं अब पार्टी अध्यक्ष खड़गे को 10 जुलाई को संगरूर कोर्ट में अपनी हाजिरी लगानी होगी।
कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी जाति या धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई जैसे किसी संगठन द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।