July 5, 2024

मानहानि केस में सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका खारिज, जज ने बोला डिसमिस

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राहुल गांधी द्वारा मानहानि केस में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ दायर की गई याचिका गुरुवार को सूरत कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगरा गुरुवार को कोर्ट में आए और राहुल गांधी की याचिका पर सिर्फ एक शब्द ही कहा- डिस्मिस यानी खारिज।
आपको बता दें कि राहुल गांधी को मानहानि केस में 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद राहुल गांधी ने फैसले के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 13 अप्रैल को सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जज मोगरा ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज यानी गुरुवार को इस पर जज द्वारा फैसला सुनाया गया जिसमें राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई।
गौरतलब है कि 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी के होते हैं। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 में चुनावी रैली के दौरान कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं?”
राहुल गांधी के इस बयान के बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। जिस पर 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और उसके अगले दिन ही राहुल गांधी की सांसदीय भी रद्द कर दी गई थी।

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