यूपी निकाय चुनाव पर कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 2 दिन में सरकार को अधिसूचना जारी करने के आदेश

दिल्ली ब्यूरो
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए आरक्षण के साथ चुनाव कराने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी करने की इजाजत दी है ।
गौरतलब है कि यूपी सरकार की तरफ से 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर कुछ याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की गई थी। उस दौरान कोर्ट ने आरक्षण की प्रक्रिया के लिए आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिए थे, जिसे यूपी सरकार ने 27 दिसंबर को गठित किया था। उसके बाद 7 मार्च 2023 को योगी सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृत करते हुए पास कर दिया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी है।
2 दिन में साफ होंगी आरक्षित सीटें
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आयोग को हरी झंडी मिलने के बाद अब यूपी सरकार को कोर्ट ने 2 दिन में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित की गई है, उसके आधार पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।