सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम नहीं रुकेगा, HC का याचिकाकर्ता पर जुर्माना
दिल्ली संवाददाता
कोरोना काल के बीच दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से चल रहा, हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन के चलते सभी निर्माण कार्य बंद थे लेकिन मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी था। इसी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर आज सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल खड़ा किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई है। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद याचिकाकर्ता ने यह कहकर याचिका दायर की थी कि अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह रोक है, तो इस प्रोजेक्ट का काम क्यों नहीं रोका गया। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया था कि 500 से ऊपर मजदूर वहां काम कर रहे है इससे वहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तब पहले ही दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर लगी रोक को हटा चुकी है। जिसके बाद सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना ठोक दिया। आपको बता दें कि 22 लाख वर्गफीट भूभाग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और सचिवालय समेत अन्य इमारतों का निर्माण होना है। इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और नवंबर 2021 तक मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करना है।