April 19, 2025

यौन उत्पीड़न मामलों की रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे मीडिया संस्थान

0
mumbai high court gives order to stop media reporting on  harassment cases

मुबंई ब्यूरों

यौन उत्पीड़न मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग की इजाजत नही होगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न मामले के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर जनता के बीच पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान पीड़िता और उसके संस्थान का नाम भी अक्सर प्रकाशित किया जाता है, जिसके चलते दोनो की छवि धुमिल होती है, लिहाजा मीडिया को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि यौन उत्पीड़न मामलों के आदेश भी सार्वजनिक तौर पर अब अपलोड नहीं किये जाऐंगे, और ऑडर की कॉपी में पार्टीयों की व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख भी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों से जुड़ा कोई भी आदेश खुली अदालत में नही दिया जाएगा, इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अब से किसी भी पक्ष के वकील या गवाह को मामले से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया में साझा करने पर भी रोक होगी, इसके बावजूद अगर किसी भी पक्ष द्वारा आदेशों का उल्लंघन होता है तो उसे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करार दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में केवल अधिवक्ताओं और वादियों को ही सुनवाई के दौरान हिस्सा लेने की इजाजत होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *