बिन पॉजिटिव रिपोर्ट के भी अस्पतालों हो सकेंगे भर्ती

नमन सत्य ब्यूरो
देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से लोगों की जिंदगी में आफत आई हुई है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि मरीज जांच कराने के लिए इधर-उधर चक्कर काटता रहता है और समय पर इलाज न मिलने से मरीज की जान तक चली जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की राष्ट्रीय नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कोरोना संक्रमित मरीज को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी। संदिग्ध होने पर भी व्यक्ति को भर्ती किया जा सकता है।
ऐसे भर्ती होंगे मरीज
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल में भर्ती होने के नियमों में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही राज्यों को कहा गया है कि सभी कोविड संदिग्ध रोगियों को CCC, DCHC, या DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। इस दौरान अस्पताल मरीजों को ऑक्सीजन और दवाओं के लिए मना नहीं कर सकते। चाहे वह किसी भी शहर के हो। इसके साथ ही सरकार की ओर से राज्यों को ये भी साफ किया गया है कि राज्य सुनिश्चित करें कि अस्पताल में किसी भी मरीज ने बिना आवश्यकता के बेड ना लिया हो। जिनका इलाज घर पर संभव हो वह घर में ही क्वारंटीन हों और डाक्टरों की सलाह लेते रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन दिन के अंदर इन निर्देशों को शामिल करते हुए आवश्यक आदेश और लेटर जारी करने के आदेश दिए हैं।