इमरान खान को हाईकोर्ट ने दी 2 हफ्तों की जमानत, तोशाखाना केस में भी सुनवाई पर रोक
कुछ दिन पहले अल-कादिर ट्रस्ट केस में हिरासत में लिए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इमरान खान को कोर्ट से 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ बेल दी। आपको बता दें कि गुरुवार को इस केस में सुप्रीम ने अपना फैसली देते हुए कहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी है और वे शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बेल ले सकते हैं।
कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद भी इमरान खान की मुश्किलें कम नही हो रही हैं। खबरों के मुताबिक हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम मौजूद हैं। खान और उनके वकील को शक है कि बाहर निकलने पर उन्हें कुछ दूसरे केसों में गिरफ्तार किया जा सकता है। हालाकि इस पर इमरान गुस्से में नजर आएं और खबरों के अनुसार उन्होने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा कि अगर अब गिरफ्तारी की हरकत हुई तो फिर बवाल होगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराएं।
तोशाखाना केस में भी नही होगी सुनवाई
शुक्रवार को ही तोशाखाना केस में भी खान को राहत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले में क्रिमिनल ट्रायल की इजाजत मांगी थी। इसके खिलाफ इमरान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने कहा- अगले ऑर्डर तक इस केस में सेशन कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा।
पाक पीएम शाहबाज ने जताई नाराजगी
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इमरान खान के फैसले पर आक्रामक होते हुए कहा कि इमरान खान नियाजी चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। आगे उन्होने कोर्ट पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इमरान खान नियाजी अदालतों का कितना लाडला है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा- आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।