यूटुबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस की बड़ी कार्यवाई, लगाया NSA

बिहार के चर्चित यूटूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाई की गई है। ऐसी खबरें सामने आई कि मनीष कश्यप पर NSA यानि नेशनल सेक्युरिटी एक्ट लगा दिया गया है। गौरतलब है कि मनीष ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले किये जाने का फेक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक मदुरई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है इससे पहले मनीष पुलिस कस्टडी में थे।
एक तरफ मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होती नजर नही आ रही है वही दूसरी तरफ एक नई मुसीबत ने उनका हाथ पकड़ लिया है। मनीष के खिलाफ अभी तक 3 FIR दर्ज थी लेकिन अहमदाबाद निवासी निशांत वर्मा ने उनके खिलाफ बुधवार को एक और केस दर्ज करा दिया है। जिसमे मनीष पर महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। निशांत ने एक पुराना वीडियो भेजकर ये आरोप लगाए थे जिसके बाद इओयू की जांच में ये आरोप सही पाए गए और मनीष के खिलाफ आईपीसी की धारा153(ए-2)/295/506/120(बी) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गयी है।
इधर मनीष कश्यप ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और अपने लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। साथ ही उन्होंने अलग अलग दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की भी मांग की है। आपको बता दे कि उनपर बिहार में पहले ही आर्थिक अपराध इकाई EOU द्वारा पहले ही कार्यवाई की जा चुकी है जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गयी है। मनीष के खिलाफ लगातार जांच चल रही है।
क्या होता है NSA
NSA के तहत संदिग्ध व्यक्ति को तीन महीने तक बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अवधि तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। हिरासत में रखने के लिए संदिग्ध पर आरोप तय करने की जरूरत भी नहीं होती। हिरासत में लिया गया व्यक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपील कर सकता है। जब मामला कोर्ट में जाता है, तब सरकारी वकील कोर्ट को मामले की जानकारी देता है।