वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
नमन सत्य न्यूज ब्यूरो
वाराणसी के सिविल कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में सर्वे के आदेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अंजुमन इंतजामिया की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर त्तकाल रोक लगाने की मांग कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अधिवक्ता अहमदी ने अपनी याचिका में कहा कि वाराणसी में एक ऐसी संपत्ति के सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है जो प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट के तहत संरक्षित है. अब कोर्ट ने कमिश्नर के माध्यम से सर्वे का आदेश दिया है। इसके साथ ही अहमदी ने कोर्ट से मांग की है कि वस्तुस्थिति को बनाए रखने के लिए त्तकाल आदेश दिया जाये.
वही दूसरी तरफ मामले में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया एनवी रमना ने सुनवाई करते हुए फिलहाल वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया, इसके साथ ही एनवी रमना ने कहा कि वो इस मामले में पूरी तरह से अंजान है लिहाजा वो पहले मामले से जुड़े सभी दस्तावेज देखें उसके बाद ही कोर्ट द्वारा कोई फैसला लिया जाएगा।