UTTAR PRADESH ELECTION 2022: नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाकर मुश्किल में फंसे अखिलेश यादव, अब SC करेगा सपा की मान्यता रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई
दिल्ली,
समाजवादी पार्टी पर उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी न देने का गंभीर आरोप लगा है. जिसके बाद अखिलेश यादव मुश्किल में फंस सकते हैं . दरअसल, समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है. जिसमें समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका को वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है. याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की थी. जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है.
यूपी में चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बीच ये सुनवाई अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. याचिकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि आपराधिक लोगों को रोकने के लिए इस अर्जी पर तत्काल सुनवाई किए जाने की जरूरत है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने गैंगस्टर एक्ट में जेल गए सपा के प्रत्याशी रहे नाहिद हसन का जिक्र किया है.
सपा पर क्या आरोप लगा है ?
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैराना से सपा ने नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारने घोषणा की है. जिसपर याचिकर्ता ने गैंगस्टॉर होने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक हसन एक गैंगस्टर है लेकिन सपा ने इस उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाया है. इनका अपराधिक रिकॉर्ड ना समाचार पत्र में किया गया है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में.
बता दें कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते वक्त राजनीतिक दलों के लिए उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी और अपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना अनिवार्य होता है.