UP: अब किसी भी शादी समारोह और धार्मिक स्थल पर 100 से ज्यादा लोग हो सकेंगे एकत्रित
लखनऊ ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बार फिर कोरोना के नियमों में ढील दी है। दरअसल कोरोना के दौरान यूपी सरकार ने किसी भी शादी समारोह वाले स्थल पर 100 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई थी। जिसे अब हटाकर 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति दे दी गई है। इसका मतलब अब यूपी में किसी भी शादी समारोह के दौरान 100 से ज्यादा लोग शादी में एकत्रित हो सकते है।
इसके लिए अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी द्वारा शासनादेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि किसी भी खुले स्थान पर शादी और धार्मिक कार्यों के दौरान 100 से अधिक लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा शासनादेश में ये भी लिखा है कि कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या आयोजन स्थल के क्षेत्र के आधार पर होगी। उस दौरान सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके अलावा, कार्यक्रम के दौरान स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड -19 हेल्प डेस्क भी बनाना होगा। वही दूसरी तरफ शासनादेश में ये भी कहा गया है कि किसी बंद जगह वाले स्थान पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। इसके साथ ही शासनादेश में कहा गया है कि यही नियम आगामी त्योहारों में भी लागू किये जाने चाहिए। जिसमें रामलिला, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है।