July 3, 2024

धनबाद: जज उत्तम आनंद को जानबूझकर ऑटो ने मारी थी टक्कर, सीबीआई ने कोर्ट में किया खुलासा

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नमन सत्य ब्यूरो

झारखंड में जज की मौत के मामले में सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया कि धनबाद के जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या की गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आनंद जब सुबह की सैर कर रहे थे उसी दरमियां पीछे से आ रहे ऑटोचालक ने उन्हें जानबूझकर कर टक्कर मार थी। जिसके बाद अदालत ने सीबीआई की बात सुनने के बाद कहा कि यह पहली बार है जब किसी न्यायाधीश की जानबूझ कर बीच सड़क हत्या की गई हो। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई की टीम से कहा कि अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो यह कानूनी व्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में बेहद दुखदाई होगा। लिहाजा मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। गौरतलब है कि धनबाद के जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक स्थित टहल रहे थे, तभी उनके पीछे से आए एक भारी ऑटो-रिक्शा ने उन्हे जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी. जिसके बाद धनबाद पुलिस ने मामले की जांच की और आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें पुलिस ने देखा कि जज को पीछे से एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी, और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर हत्या का शक जताया और फिर उसके कुछ समय बाद पुलिस ने गिरिडीह जिले से वाहन चालक लखन वर्मा और उसके सहायक राहुल वर्मा समेत ऑटो रिक्शा को जब्त कर गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। बरहाल इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने कई बाते रखी दी है, फिलहाल अब सीबीआई अब इस मौत की जांच कई एंगल से भी कर रही है, सीबीआई अब उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिये बुला रही है, जिनका संबंध आनंद की कोर्ट से था। या जो लोग आनंद की कोर्ट में बतौर आरोपी सुनवाई के लिये लाये जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने अब तक जज हत्या मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की है। जिसमें नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर अमन सिंह और उसके दो सहयोगियों भी शामिल थे। सीबीआई का कहना है कि जज उत्तम आनंद ने जिन लोगों की जमानत अस्वीकार कर दी थी। उन लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि न्यायाधीश उत्तम आनंद, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले के साथ-साथ सुरेश सिंह हत्या मामले की भी सुनवाई कर रहे थे। लिहाजा सीबीआई उन लोगों को भी बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है।

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