महाराष्ट्र: सीएम उद्धव ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, अब सप्ताह में 5 दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगे दुकानें
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को राज्य में COVID-19 की नई गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण मरीजों में कमी आई है। वहां दुकानों को रात 8 बजे तक खोला जाएगा। हालांकि, उन जिलों में प्रतिबंध जारी रहेगा जहां कोरोनोवायरस संक्रमण अभी भी बढ़ रहा है।
महाराष्ट्र: कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें (शॉपिंग मॉल सहित) सभी सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक और शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और मॉल रविवार को बंद रहेंगे।
सभी सार्वजनिक उद्यानों और खेल के मैदानों को व्यायाम, पैदल चलने, जॉगिंग और साइकिल चलाने के उद्देश्य से खोलने की अनुमति दी गई है।
सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 110 प्रतिशत कार्यबल क्षमता के साथ काम करने की छूट है।
यात्रा के दौरान भीड़ से बचने के लिए काम के घंटों को कम करने की सिफारिश की गई।
योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50 प्रतिशत के साथ बिना एयरकंडीशनर के खुले रह सकते हैं। हालांकि शनिवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिनों में ये सभी रात 8 बजे तक वही शनिवार को दोपहर 3 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई हैं।
ये सेवाएं रविवार को बंद रखी जाएंगी।
सिनेमाघर, ड्रामा थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही अगले आदेश तक सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। सभी रेस्तरां सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलें जा सकेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा जन्मदिन समारोह, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, चुनाव, चुनाव प्रचार, रैलियों, विरोध मार्चों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
यह घोषणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा की गई है। आपको बता दें कि रविवार को, राज्य में कोरोना के नए 6,479 मामले सामने आए थे। वहीं 157 मरीजों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से संक्रमण की कुल संख्या 63,10,194 हो गई है। जबकि मृत्यु संख्या अब 1,32,948 है।