कोरोना से जान गंवाने वालो के साथ खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्य सरकारों को मृतक परिजनो को मुआवजा देना का दिया आदेश
दिल्ली संवाददाता
देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते अपनी जान गवाई है। इन्हीं सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि, जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। सरकार उनके परिवार का ख्याल रखते हुए उन्हें मुआवजा दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर किया है कि कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NDM से कहा है कि, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि, कोरोना से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करें, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए ताकि पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा सके।
आपको बता दें कि इस मामले में कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर अपील की थी कि, कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को आपदा एक्ट के तहत 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल किए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है।
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया दाखिल किया गया था। उसमें सरकार ने ऐसा करने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि, ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बजाय सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करेगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि चार लाख का मुआवजा किसी आपदा में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को दिया जा रहा है। लेकिन किसी महामारी के वक्त ऐसा नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है कि भारत में कोरोना का कहर लगभग पिछले डेढ़ साल से जारी है। इस दौरान लगभग 4 लाख लोगों ने अपनी जान गवा दी है। वही डेल्टा प्लस वैरीअंट आने के बाद एक्सपर्ट्स अब तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे है।