July 8, 2024

पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तार नहीं करने के आदेश

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नमन सत्य न्यूज ब्यूरो

लंबे समय से मुश्किलों का सामना कर रहे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को शनिवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने एसी/एसटी अत्याचार रोकथाम कानून की तहत पुलिस को आदेश दिए हैं कि 23 मई तक परमवीर को गिरफ्तार ना किया जाए। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने हाल ही में कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं। लिहाजा कोर्ट, मुंबई पुलिस को परमवीर सिंह पर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस लेने के आदेश दें।

इसके साथ ही कोर्ट में परमवीर के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसलिए उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया की परमवीर के ऊपर लगे गए अपराधों का खुलासा हुआ था। जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में गुरुवार को अदालत में सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर भीमराव खाट के ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था जिसमें कहा गया कि परमवीर सिंह पर अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इन सबके बीच फिलहाल मुंबई हाई कोर्ट ने परमवीर सिंह को सोमवार तक राहत दे दी है। सोमवार को सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा कि परमवीर सिंह की गिरफ्तारी होगी या नहीं।

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