October 6, 2024

CORONA : SC का राज्य सरकारों को आदेश, जेल में बंद कैदियों को छोड़ा जाए

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नमन सत्य ब्यूरो

जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करने के आदेश दिये है. कोर्ट ने कहा है कि जिस जेल में क्षमता से अधिक कैदी है वहां कैदी अधिक कोरोना संक्रमित हो रहे है लिहाजा सभी राज्यों में गठित हाई पावर्ड कमिटी पिछले साल जारी निर्देशों के मुताबिक कैदियों की रिहाई पर फैसला ले. बढ़ते कोरोना को देखते हुये कैदियों को 90 दिनों के लिये पैरोल पर छोड़ा जायें।

आपको बता दें कि पिछले साल 23 मार्च को देश की सर्वोच्च न्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये 7 साल से कम की सज़ा पाए या छोटे अपराधों में मुकदमे का सामना कर रहे कैदियों को परोल पर रिहा करने का फैसला लिया था। जिसके बाद कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि कोरोना की सुधरती स्थिती को देखते हुये बाद में कैदियों को वापस बुला लिया गया था। फिलहाल कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर आदेश पारित कर दिये है।

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