ऑक्सीजन की मारा-मारी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अस्पतालों में ऑक्सीजन कोटा कम करने का किया एलान

देश भर में ऑक्सीजन की कमी के चलते लागों की जान जा रही है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ा एलान किया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो लोग घर पर रहकर कोरोना का इलाज करवा रहें हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का ऑक्सीजन कोटा कम किया जाना चाहिए और घर पर कोरोना इलाज ले रहे लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली में 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं। जिस पर सरकार ने बताया कि अभी हमारे पास इसे 10-12 घंटे चलाने के भी संसाधन नहीं हैं। लेकिन बढ़ती समस्या को देखते हुए हमें इसे 24 घंटे ही चलाना होगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वह घर पर कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों की मुश्किलों पर भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम दो अलग-अलग रीफिलर लगा सकते हैं। जिसमें एक नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के लिए और दूसरा घर में इलाज करा रहे लोगों के लिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि प्राइवेट क्लीनिकों को भी ऑक्सीजन की जरुरत होती है। ऐसे में हमें स्पतालों के कोटे से ही ऑक्सीजन डायवर्रट करना होगा।