हाईकोर्ट की यूपी सरकार को डांट, यूपी में कोरोना तांडव कर रहा है, रोजाना मरीज मर रहे है, आप पंचायत चुनाव में व्यस्त है

नमन सत्य ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और मरीजों को ऑक्सीजन, दवाइयों और बेड की कमी के काऱण मरता देख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर डांटा है। कोर्ट ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया है? इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने एक बार फिर से योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है।

इससे पहले भी कोर्ट ने किया हस्ताक्षेप
आपको बता दें इससे पहले एक मामले की सुनाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को भी गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार की ओर से लोगों के जीवन यापन में संकट और अर्थव्यवस्था चरमराने का दावा करते हुए लॉकडाउन लगाने से इंकार कर दिया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकर के इस फैसले को सही करार दिया था। फिलहाल प्रदेश में कोरोना रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू और दो दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही नियमों का पालन करवाने के लिहाज से कई तरह की गतिविधियों और कोरोना प्रोटोकॉल का उलंघन करने पर कई तरह के जुर्माने भी लगाए हैं। पिछले 24 घंटे मे उत्तर प्रदेश में कोरोना के 29 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं।