कोरोना मरीज को नहीं मिल रहा कैशलेस बीमा तो यहां कर सकते हैं शिकायत
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में कई तरह के मेडिकल संबधित घोटाले और धांधलियों की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आपको मिलने वाली सभी सुविधाओं की सही जानकारी होना आपके लिए बेहद जरुरी हो गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोरोना मरीज को मिलने वाले कैशलेस क्लेम की
कैसे मिलता है क्लेम
स्वास्थ्य बीमा देने वाली सभी कंपनियां अस्पतालों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती हैं। जिन-जिन अस्पतालों के साथ ये एग्रीमेंट साइन होता है वो बीमा कंपनी के हॉस्पिटल नेटवर्क का हिस्सा होते हैं औऱ इन हॉस्पिटल में योग्य बीमाधारक को कैशलेस क्लेम की सुविधा मिलती है। तो अगर आप बीमा कंपनियों के नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो थोड़ी कम कीमत पर इलाज मिल सकता है। यह निर्भर करता है कि आपके बीमा में किस-किस खर्चे को कवर किया गया है। ऐसे में मरीज को सिर्फ वही खर्च उठाने होते हैं जो बीमा में शामिल नहीं होते, जैसे रजिस्ट्रेशन, डिस्चार्ज और एंबुलेंस आदि।
हास्पिटल बीमा कंपनी का हिस्सा नहीं हो तो क्या करें
अगर आपके पास स्वस्थ्य बीमा है लेकिन आपका हॉस्पिटल बीमा कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है या फिर आपकी पॉलिसी नॉन कैशलेस पॉलिसी है तो आप बीमा के लिए बाद में भी क्लेम कर सकते है। लेकिन इसके लिए आपको बीमा कंपनी के हिसाब से बिल जमा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल ने कोविड मरीजों को कैशलेस क्लेम देने से मना कर दिया। जिसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने IRDAI के चेयरमैन से बीमा कंपनियों और नेटवर्क हॉस्पिटल को कोरोना मरीजों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट देने के सख्त आदेश दिए हैं। यदि फिर भी आपको सुविधा से वंचित रखा जाता है तो अपनी संबंधित बीमा कंपनी में तुरंत शिकायत करें। संबंधित अधिकारी तत्काल रुप से एक्शन लेंगे।