ग्राहक से कैरी बैग के पैसे लेना गलत- उपभोक्ता फोरम

ग्राहक से कैरी बैग के अलग से पैसे लेने पर उपभोक्ता फोरम ने अजमेर के पैंटैलूंस शोरुम को दोषी मानते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। दरअसल एक ग्राहक नें अजमेर में पैंटालूंस शोरुम से कपड़े खरीदने के बाद सेल्समैन से कैरी बैग की मांग की थी। लेकिन सेल्समैन ने निशुल्क कैरी बैग देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद ग्राहक ने कैरी बैग के 5 रुपये दिए थे। लेकिन उसने उपभोक्ता फोरम में पैंटालूंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था

पैंटैलूंस ने कोर्ट के नोटिस का नहीं दिया जवाब
मुकदमा दर्ज होने पर उपभोक्ता फोरम की ओर से पैंटालूंस को नोटिस भेजा गया। लेकिन शोरुम की ओर से ना तो नोटिस का कोई जवाब भेजा गया और ना ही कंपनी की तरफ से कोई भी व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ। एक पक्षीय सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और मौजूद दस्तावेजों के आधार पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने पैंटालूंस प्रबंधन की सेवा में कमीं पायी। इसके साथ ही अनुचित व्यापार का दोषी मानते हुए ग्राहक को कैरी बैग के 5 रुपये की वापसी और मानसिक क्षति के लिए 1 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।