July 7, 2024

दिल्ली संवाददाता

उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस मामले को देखते हुए सोमवार को प्रयागराज हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद मंगलवार को यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सरकार की तरफ से हलफनामे में कहा गया था कि कोविड से निपटने के लिए सरकार ने सभी इंतजाम कर रखे है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार को राहत दी है।। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोरोना से निपटने के लिए गए इंतजाम के मेमोरेंडम को 2 हफ्ते के भीतर सौंपने को कहा है।  वहीं कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा की हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश से कार्यपालिका के अधिकार में हस्तक्षेप हो रहा है। इसलिए इस आदेश को तत्काल रोक दिया जाए। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल  ने कोर्ट में दोबारा सरकार द्वारा कोविड से निपटने के सभी इंतजाम की दुहाई दी। जिसके बाद सुप्रीमकोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई।

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