July 5, 2024

लखनऊ ब्यूरो

देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि महज नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोनावायरस को नहीं रोका जा सकता। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए। इसके आगे कोर्ट ने सरकार को कहा कि जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो विकास का अर्थ ही क्या रह जाएगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि कोरोनावायरस को लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कोई भी इलाज की सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं हुई है। फिलहाल कोर्ट ने यूपी सरकार को अगली सुनवाई के दौरान जवाब तलब करने के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा तब तक सरकार खुद तय करें कि उसे यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है या नहीं।

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