सुप्रीम कोर्ट ने कहा विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कें ब्लॉक न हो
नमन सत्य ब्यूरो
पिछले चार महीने से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े रास्तों को लेकर सप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़कों को बंद नही किया जाना चाहिए। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। मोनिका अग्रवाल ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि नोएडा से दिल्ली जाना एक दु:स्वप्न जैसा है, 20 मिनट में तय होने वाला रास्ता पार करने में दो घंटे लगते हैं। कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार करके पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्लान तैयार करते समय सभी पहलुओं पर ध्यान रखा जाए। जिसमें यातायात रेगुलेट करना और पब्लिक सर्विस वाहनों की पार्किंग के लिए निश्चत जगह भी शामिल हो। कोर्ट ने कमेटी से अगली सुनवाई तक प्लान पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यातायात समस्या सिर्फ गाजियाबाद या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भी मिलकर काम करना होगा।