कोर्ट का आदेश, कार के अंदर भी मास्क लगाना अनिवार्य

देश में बढ़ते कोरोना के मामले अब डरा रहे है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कार में अकेले बैठे व्यक्ति के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया हैं। कोर्ट ने इसके साथ ही कार को एक पब्लिक प्लेस भी माना है। कोर्ट ने कार में बैठे अकेले व्यक्ति को मास्क ना लगाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना रखा है। पहले कार में बैठे अकेल व्यक्ति पर जुर्माना नहीं लगता था न ही मास्क लगाना जरुरी था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मास्क को कोरोना से रक्षा का कवच बताया है।

व्यक्ति ने दायर की थी याचिका, कोर्ट ने सुनाया फैसला
आपको बतादें कि दिल्ली में एक मामला इसी से जुड़ा हुआ आया था। दरअसल कार में बैठे अकेले बव्यक्ति का मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने चालान काट दिया था। जिसके बाद व्यक्ति ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और चालान को गैरकानूनी बताते हुए हर्जाना मांगा था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद सभी के लिए मास्क लगाना पूरी तरह से जरुरी हो गया है। मतलब कोई कही भी हो मास्क लगाना अनिवार्य हैं नहीं तो चलान कट जाएगा
