UP : पंचायती पद उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर, चुनाव प्रचार और जमानत राशि में नहीं हुआ बदलाव

लखनऊ संवाददाता
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पंचायती चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती चुनाव को देखते हुए शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव के दरमियान उम्मीदवारों पर होने वाले खर्च व जमानत राशि का दायरा निर्धारित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हर चुनावों की तरह इस चुनाव में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है।

हर चुनाव की तरह इस बार भी सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत 1.5 लाख और प्रधान पद प्रत्याशी को 75 हजार रुपए चुनाव के दौरान खर्च करने की अनुमति है। वहीं अगर जमानत राशि की बात की जाए तो सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपए, क्षेत्र पंचायत 2 हजार रुपए, जिला पंचायत 4 हजार रुपए और प्रधान पद उम्मीदवार को 2 हजार रुपए जमानत धनराशि के तौर पर जमा करने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि चुनाव के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को निर्धारित गई जमानत धनराशि की आधी रकम ही जमा करनी होगी। चुनाव के बाद सभी उम्मीदवारों को 3 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कुल खर्चा बताना होगा।